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Home»क्राइम»दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को बेल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 5 अन्य आरोपियों को मिली जमानत
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दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को बेल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 5 अन्य आरोपियों को मिली जमानत

Team JV MediaBy Team JV MediaJanuary 5, 2026No Comments1 Min Read
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(ग्रेटर नोएडा) सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने अहम फैसले में 2020 के दिल्ली दंगों में आरोपी बनाए गए उमर खालिद और शरजीत इमाम को जमानत देने से इंकार कर दिया है। साथ ही इस मामले में पांच अन्य आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि लंबे समय तक जेल में रहना जमानत का आधार नहीं बन सकता है।

इसी के साथ ही कोर्ट ने कहा है कि हमने इस दिल्ली दंगा के सभी मामलो का अलग- अलग परीक्षण किया। पुलिस की तरफ से जो सबूत जुटाए गए है उनके अनुसार उमर खालिद और शरजील इमाम की भूमिका केंद्रीय है।

दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों आरोपी ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए अपील कर सकते है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि दोनों ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए अपील कर सकते हैं.

Delhi riots Sharjeel Imam Supreme Court Umar Khalid
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