प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनकर कक्षा में प्रवेश की अनुमति मांगने वाली छात्रा की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण ड्रेस कोड का पालन सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है।
न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि स्कूल द्वारा पहले हिजाब पहनने की अनुमति दिए जाने से छात्रा का कोई स्थायी कानूनी अधिकार नहीं बनता। कोर्ट ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा पर्याप्त साक्ष्य नहीं है कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक प्रथा है।
कोर्ट के मुताबिक, समान यूनिफॉर्म का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अंतर को कम कर अनुशासित और धर्मनिरपेक्ष माहौल बनाए रखना है।
