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Home»देश»शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने के लिए बैठक करें डीजीपीः सुप्रीम कोर्ट
देश

शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने के लिए बैठक करें डीजीपीः सुप्रीम कोर्ट

Team JV MediaBy Team JV MediaAugust 12, 2024Updated:August 12, 2024No Comments2 Mins Read
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हम शंभू बॉर्डर पर किसानों से बातचीत करने के लिए गठित की जाने वाली समिति की शर्तों पर संक्षिप्त आदेश पारित करेंगेः सुप्रीम कोर्ट

शंभू बॉर्डर को फिर से आंशिक रूप से खोलने के लिए एक सप्ताह के अंदर बैठक करें

(ग्रेटर नोएडा) पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पिछले कई महीने से प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब के डीजीपी व जिलों के एसपी को निर्देश दिया है कि शंभू बॉर्डर को फिर से आंशिक रूप से खोलने के लिए एक सप्ताह के अंदर बैठक करें।

पीठ ने कहा है कि आवश्यक सेवाओं, एम्बुलेंस, बुजुर्ग नागरिक, महिलाएं, छात्र और आसपास के स्थानीय लोगों के आवागमन के लिए शंभू बॉर्डर पर सड़क को आंशिक रूप से घोलने की आवश्यकता है।

इसी के साथ की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हम शंभू बॉर्डर पर किसानों से बातचीत करने के लिए गठित की जाने वाली समिति की शर्तों पर संक्षिप्त आदेश पारित करेंगे।

वहीं कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा है कि वह शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों को सड़क से हटाने के लिए राजी करे। साथ ही न्यायालय ने अहम टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा है कि राजमार्ग वाहन पार्किंग के लिए नहीं हैं।

DGP Shambhu border Supreme Court
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