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Home»क्राइम»बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम रोक, मुंबई रेल धमाके के आरोपियों को किया था बरी
क्राइम

बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम रोक, मुंबई रेल धमाके के आरोपियों को किया था बरी

Team JV MediaBy Team JV MediaJuly 24, 2025No Comments1 Min Read
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(ग्रेटर नोएडा) सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें उसने 2006 के मुंबई ब्लास्ट के 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने आरोपियों की जेल से रिहाई पर रोक नहीं लगाई है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को एससी में चुनौती दी थी।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और एन कोटिश्वर सिंह ने सभी आरोपियों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले को मिसाल नहीं माना जाएगा।

मालूम हो कि बीते सोमवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय के जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडक की विशेष पीठ ने 2006 के मुंबई ट्रेन धमाके के सभी 12 आरोपियों को यह कहकर बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में पूरी तरह से फेल रहा और इस पर विश्वास करना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है।

गौरतलब है कि मुंबई रेल धमाके में साल 2006 में 187 लोगों की जान गई और 800 से अधिक यात्री घायल हुए थे।

Bombay High Court's Mumbai train blasts Supreme Court stays
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